देहरादून, 23 जून। राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सक अब 60 के बजाए 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होंगे। कैबिनेट ने उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड मिनिस्टीरियल संवर्गीय पदों पर संविलियन नियमावली-2024 प्रख्यापन करने और विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा अवधि 65 वर्ष करने का फैसला लिया है।
उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड का दायित्व मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर, समस्त एलोपैथिक, दंत, आयुष, होम्योपैथिक, यूनानी चिकित्सालयों में चिकित्साधिकारियों एवं पैरामेडिकल स्टाफ के सीधी भर्ती के पदों पर चयन आदि कार्यों को निरंतर संतोषजनक रूप से किया जाता है। बोर्ड के मिनिस्टीरियल संवर्ग में कोई भी नियमित भर्ती कार्मिक वर्तमान में कार्यरत नहीं है।
अन्य विभागों, कार्यालयों से सेवा-स्थानांतरण के माध्यम से और बोर्ड कार्यालय के सुचारू संचालन के लिए उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड में सेवा स्थानांतरण के आधार पर तैनात मिनिस्टीरियल संवर्ग की सीधी भर्ती के पद (तीन कनिष्ठ सहायक) कार्मिकों का समायोजन हो सकेगा। इसके अलावा विशेषज्ञ चिकित्सक अब 60 के बजाए 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होंगे।